केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने हॉकी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष राजिंदर सिंह को सुनवाई के लिए कागजात नहीं मुहैया करने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि सांविधिक कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए उन पर अधिकतम जुर्माना क्यों ना लगाया जाए।
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