सिख विरोधी दंगों में जस्टिस ढींगरा की विशेष जांच दल (एसआईटी) रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि पुलिस व प्रशासन ने आरोपियों की सजा दिलाने की नीयत से कानूनी कार्रवाई नहीं की।
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