सुप्रीम कोर्ट में न्यायमित्र ने शनिवार को बताया कि मद्रास हाईकोर्ट की आपराधिक नियम समिति का यह निष्कर्ष सही नहीं है कि सांसद-विधायकों के लिए विशेष अदालतों का गठन असांविधानिक हैं।
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