Tuesday, September 17, 2019

शहीद की पत्नी या पति जिंदा तो अभिभावक नहीं हैं फैमिली पेंशन के हकदार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शहीद की मां द्वारा फैमिली पेंशन की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यदि कर्मी के पति या पत्नी जिंदा हैं तो अभिभावक इसके लिए हकदार नहीं हैं।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2ZYzSwH

No comments:

Post a Comment