Thursday, August 19, 2021

सुप्रीम कोर्ट: चार्जशीट दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपियों को हिरासत में लेना जरूरी नही

शीर्ष अदालत ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा-170, चार्जशीट दायर करते समय जांच अधिकारी के लिए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दायित्व नहीं डालता है।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3DbLCwD

No comments:

Post a Comment