कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने तरह के अनोखे मामले में बुधवार को कहा, शिशु को स्तनपान कराना मां का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद-21 मां को यह अधिकार देता है और इसे छीना नहीं जा सकता।
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