सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों को यौनकर्मियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने और शारीरिक रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करने का निर्देश दिया है।
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