आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर सामान्य वर्ग का ही अधिकार है।
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